भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
सी पी वी प्रभाग, दिल्‍ली

शुल्‍क ढांचा

निम्‍नलिखित शुल्‍क जिसमें सभी कुछ शामिल है, का भुगतान संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद रूप में आवेदन फार्म के साथ किया जाएगा । यदि डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान किया जाता है तो उसके पीछे आवेदक का पूरा नाम और आवेदन संख्‍या दी जाए । बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का कोड, डिमांड ड्राफ्ट की संख्‍या और उसे जारी करने की तारीख का भी उल्‍लेख किया जाना चाहिए । शुल्‍क के भुगतान के विवरण का उल्‍लेख आवेदन फार्म के संबंधित बॉक्‍स में किया जाए ।

1.

10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट (36 पृष्ठ) (इसमें 15 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे अवयस्‍क भी शामिल हैं जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट प्राप्‍त करना चाहते हैं)

1000/- रु0

2.

10 वर्ष की वैधता वाला नया पासपोर्ट (60 पृष्ठ)

1500/- रु0

3.

अवयस्‍कों के लिए 5 वर्ष की वैधता अथवा उनके 18 वर्ष के होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नए पासपोर्ट (18 वर्ष से कम आयु)

600/- रु0

4.

गुम हुए, खराब हुए अथवा चोरी गए पासपोर्ट के बदले में डयूप्‍लीकेट पासपोर्ट (36 पृष्ठ)

2500/- रु0

5.

गुम हुए, खराब हुए अथवा चोरी गए पासपोर्ट के बदले में डुप्‍लीकेट पासपोर्ट (60 पृष्ठ)

3000/- रु0

6. Police पुलिस स्‍वीकृति प्रमाण पत्र/ईसीएनआर/अतिरिक्‍त पृष्‍ठांकन 300/- रु0
7. पते में परिवर्तन के मामले में नाम, जन्‍म तिथि, जन्‍म का स्‍थान, प्रतीति, पति/पत्‍नी का नाम, अभिभावक/वैध संरक्षक का नाम Rs.1000/-   (नई पासपोर्ट पुस्‍तिका जारी की जाएगी)

यदि आवेदन पत्र तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत नए पासपोर्ट के लिए है तो उपर्युक्‍त आवेदन शुल्‍क के अतिरिक्‍त तत्‍काल शुल्‍क का भुगतान करना होगा ।