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भारत सरकार |
आवेदन फार्म (सभी पासपोर्ट कार्यालयों के लिए लागू)
डाउनलोड किए गए फार्म सभी पासपोर्ट कार्यालयों, जिला पासपोर्ट केंद्रों और स्पीड पोस्ट केंद्रों में पासपोर्ट हेतु आवेदन करने के लिए मान्य हैं । .
आवेदन फार्म सं. 1 का उपयोग नए पासपोर्ट / पुन: निर्गम /गुम / फटे हुए पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट / नाम / शक्ल परिवर्तन / पृष्ठों के समाप्त हो जाने पर किया जाता है । अवयस्कों के पासपोर्टों के लिए भी इसी आवेदन फार्म का उपयोग किया जाता है । नए पासपोर्ट का आशय है पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करना अथवा यदि आपके पास पहले कभी पासपोर्ट नहीं रहा है तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करना । यदि वर्तमान आवेदन पत्र से पहले किसी पासपोर्ट कार्यालय में कभी कोई आवेदन पत्र दिया गया था और आवेदन पर चाहे कार्यवाही की गई हो अथवा बंद कर दी गई हो अथवा चाहे पासपोर्ट जारी किया गया हो और आवेदक को प्राप्त नहीं हुआ हो, इसके ब्योरे भी वर्तमान आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में दिए जाने चाहिए । यह जानकारी, यदि कोई हो, न देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है । पुन: निर्गम का आशय है कि विद्यमान पासपोर्ट जो या तो समाप्त हो गया है अथवा समाप्त होने वाला है, के बदले में दूसरे पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र । आवेदक, समाप्त हो चुके अथवा समाप्त होने वाले पासपोर्ट के बदले में नए पासपोर्ट के लिए पिछले पासपोर्ट की समाप्ति के तीन वर्ष बाद तक और उसकी समाप्ति से एक वर्ष पहले आवेदन कर सकता है । पासपोर्ट के पुन: निर्गम का आशय पासपोर्ट का नवीकरण नहीं है । पासपोर्ट के नवीकरण का आशय है ऐसा पासपोर्ट जो मूलत: आवेदक की ओर से कतिपय आपातकालीन परिस्थितियों में एक से पांच वर्ष तक की अल्पकालिक वैधता के लिए जारी किया गया था, और जिसे अब पासपोर्ट जारी करने की तारीख से 10 वर्ष की पूरी वैधता अवधि के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । (नवीकरण नि:शुल्क सेवा है और इसके लिए आवेदन फार्म सं. 2 में किया जाना चाहिए) गुम/फटे हुए पासपोर्ट के बदले में नया पासपोर्ट जारी किया जाता है ।
आवेदन फार्म सं. 2
आवेदन फार्म सं. 2 पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र, ईसीआर स्टांप हटाने, पति/पत्नी का नाम शामिल करने और पते में परिवर्तन हेतु आवेदन करने के लिए है । अल्पकाल के लिए वैध पासपोर्ट के पूर्णकालिक वैध पासपोर्ट में नवीकरण के लिए भी इसी फार्म का प्रयोग किया जाता है । व्यक्तिगत विवरण फार्म व्यक्तिगत विवरण फार्म का उपयोग पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लिए किया जाता है । यह आवेदन फार्म सं. 1 का हिस्सा है । यदि पासपोर्ट कार्यालय को पुन: सत्यापन के लिए इसकी आवश्यकता हो तो इसे अलग से भरा जा सकता है । यदि कोई आवेदक पिछले एक वर्ष में एक से अधिक स्थानों पर रहा है तो प्रत्येक पते/स्थान के लिए व्यक्तिगत विवरण फार्म का एक अतिरिक्त सेट भरना होगा । .
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• आवेदन फार्म सं. 1 (हिंदी/अंग्रेजी) डाउनलोड करें [ Hindi / English ] |
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