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भारत सरकार |
तत्काल स्कीम
तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट जारी किया जाना
(क) यदि कोई आवेदक तत्काल स्कीम के अंतर्गत अपना पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है, तो तत्काल शुल्क के साथ अनुबंध ‘च’ में दिए गए नमूने के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र और अनुबंध ‘झ’ के अनुसार मानक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को उस अधिकारी से जिसने सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया है, लिखित में इसकी प्रामाणिकता के सत्यापन का अधिकार होगा । तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट प्राप्त करने वाले सभी आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे निम्नलिखित रूप में अपने आवेदन, दस्तावेज और शुल्क जमा करें । बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने के लिए तात्कालिकता का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना होगा । तत्काल स्कीम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी पासपोर्टों के संबंध में पुलिस सत्यापन बाद में किया जाएगा ।
(ख) आवेदक को निम्नलिखित 14 दस्तावेजों में से कोई तीन दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे बशर्ते तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और तीन में से कम से कम एक दस्तावेज (क) से (झ) के सामने उल्लिखित दस्तावेजों में से हो और नोटरी द्वारा विधिवत् सत्यापित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मानक शपथ पत्र (अनुबंध ‘झ’) प्रस्तुत करने पर तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने का भी विकल्प होगा :
(क) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र;
(ख) राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र;
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र;
(घ) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र;
(ड.) हथियार का लाइसेंस;
(च) संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्टर्ड डीड आदि;
(छ) राशन कार्ड;
(ज) पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित का प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश;
(झ) रेलवे पहचान पत्र;
(ट) बैंक/किसान/डाकघर की पासबुक;
(ठ) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए छात्र पहचान पत्र;
(ड) चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस); और
(ढ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ।
(उपर्युक्त सभी दस्तावेज स्वत: सत्यापित प्रतियों के साथ मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं)
तत्काल शुल्क, लागू पासपोर्ट शुल्क के अतिरिक्त है और इसका भुगतान नकद अथवा संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है । बिना बारी के तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क इस प्रकार होगा :-
नया पासपोर्ट
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1. |
आवेदन की तारीख से 1 – 7 दिनों के अंदर |
1500/- रु. + 1000/- रु. पासपोर्ट शुल्क |
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2. |
आवेदन की तारीख से 8 – 14 दिनों के अंदर |
1000/- रु. + 1000/- रु. पासपोर्ट शुल्क |
ड्यूप्लीकेट पासपोर्ट (गुम हो गए/खराब हो गए पासपोर्ट के बदले में)
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1. |
आवेदन की तारीख से 1 – 7 दिनों के अंदर |
2500/- रु. + 2500/- रु. ड्यूप्लीकेट पासपोर्ट का शुल्क |
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2. |
आवेदन की तारीख से 8 – 14 दिनों के अंदर |
1500/- रु. + 2500/- रु. ड्यूप्लीकेट पासपोर्ट का शुल्क |
10 वर्ष की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद पुन: निर्गमन के मामले में
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1. |
आवेदन की तारीख से तीन कार्य दिवसों के अंदर |
1500/- रुपए + 1000/- रुपए पासपोर्ट शुल्क |