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भारत सरकार विदेश मंत्रालय पासपोर्ट कार्यालय थाणे |
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परिचय
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पासपोर्ट कार्यालय, थाणे ने अप्रैल, 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया । यह कार्यालय सात जिलों अर्थात् थाणे, नवी मुंबई, नासिक, जलगांव, रायगढ़, धुले और नांदुरबार जिलों को सेवाएं प्रदान करता है । यह कार्यालय रोड नं. 16, एमआईडीसी बिल्डिंग, वागले इस्टेट, थाणे – 400604 में स्थित है । |
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कार्यालय का पता
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पासपोर्ट कार्यालय, एमआईडीसी बिल्डिंग, वरदान संकुल, वागले इस्टेट, थाणे – 400604 |
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कार्यालय समय
(सोमवार से शुक्रवार)
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प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक |
आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने, फॉर्मों की बिक्री, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन, पूछताछ, पासपोर्ट अधिकारी / जन संपर्क अधिकारी से मिलने आदि के लिए ।
पासपोर्ट अधिकारी अथवा जन संपर्क अधिकारी से मिलने के लिए कृपया संबंधित दस्तावेज अर्थात् तत्काल स्कीम के मामले में अनुबंध च और अनुबंध झ तथा किसी अन्य आपत्ति की स्थिति में आवास का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं / 12वीं के प्रमाण पत्र आदि साथ लाएं ।
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शाम 03.30 बजे से 06.00 बजे तक |
पासपोर्ट की डिलीवरी (पासपोर्ट अधिकारी के आश्वासन पर) |
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वर्ष 2009 में अवकाशों की सूची
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तारीख |
अवकाश |
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08.01.2009 |
मुहर्रम |
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26.01.2009 |
गणतंत्र दिवस |
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10.03.2009 |
ईद – ए – मिलाद |
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11.03.2009 |
होली |
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27.03.2009 |
गुडी पड़वा |
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07.04.2009 |
महावीर जयंती |
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10.04.2009 |
गुड फ्राइडे |
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14.08.2009 |
जन्माष्टमी |
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21.09.2009 |
ईद उल फितर |
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28.09.2009 |
दशहरा |
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02.10.2009 |
गांधी जयंती |
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02.11.2009 |
गुरुनानक जयंती |
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25.12.2009 |
क्रिसमस दिवस |
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28.12.2009 |
मुहर्रम |
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इस समय कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण
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क्र. |
अधिकारी की श्रेणी
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सं |
वेतन मान / ग्रेड पे |
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1. |
Deputy Passport
Officer |
1 |
15600-39100/-+G.P.6600/- |
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2. |
Assistant Passport
Officer |
3 |
9300-34800/-+G.P.5400/- |
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3. |
Superintendent |
11 |
9300-34800/-+G.P.4600/- |
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4. |
Stenographer
Cadre
(i) Personal Secretary (ii) Personal
Assistant (iii) Stenographer Grade I |
1 |
9300-34800/-+G.P.4200/- |
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5. |
Assistant |
12 |
9300-34800/-+G.P.4200/- |
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6. |
Upper Divison Clerk
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7 |
5200-20200/-+G.P.2400/- |
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8. |
Lower Divison
Clerk |
6 |
5200-20200/-+G.P.1900/- |
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9. |
Office
Assistant |
3 |
5200-20200/-+G.P.1800/- |
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10. |
Group D
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1 |
5200-20200/-+G.P.1800/- |
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कार्य क्षेत्र
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थाणे, नवी मुंबई, नासिक, जलगांव, रायगढ़, धुले और नांदुरबार जिले, पासपोर्ट कार्यालय थाणे के कार्य क्षेत्र में हैं । |
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अधिकारियों की सूची
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नाम |
पदनाम |
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श्री एस वाई चव्हाण |
पासपोर्ट अधिकारी |
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श्री वाई वी पुराणिक |
सहायक पासपोर्ट अधिकारी |
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श्री विजयकुमार के |
अधीक्षक |
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श्रीमती सरिता महले |
अधीक्षक |
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श्रीमती ए डी जोशी |
अधीक्षक |
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श्री मणिकन्दन नायर |
आशुलिपिक ग्रेड I (राजपत्रित) |
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संपर्क
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फोन : 022 - 25837803, 25829855
फैक्स : 022 - 25829434
ई – मेल : rpo.thane@mea.gov.in
फोन से पूछताछ : 022 - 25803901, 25810918
वेबसाइट : http://passport.gov.in/
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आवेदन कहां करें
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ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है अथवा पासपोर्ट कार्यालय थाणे अथवा जिले के पुलिस अधीक्षक / डी सी पी कार्यालय (जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ) अथवा शहर के स्पीड पोस्ट केंद्र पर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं । |
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जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों की सूची |
स्पीड पोस्ट केंद्रों की सूची |
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डी सी पी, थाणे |
थाणे जी पी ओ |
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एस पी, थाणे |
पनवेल एच ओ |
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एस पी, नासिक |
कल्याण एच ओ |
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डी सी पी, नासिक |
नासिक एच ओ |
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डी सी पी, नवी मुंबई |
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एस पी, रायगढ़ |
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एस पी, जलगांव |
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एस पी, धुले |
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एस पी नांदुरबार |
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काउंटर का विवरण
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काउंटर
# |
Service
Details |
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काउंटर |
आवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए टोकन जारी किया जाना |
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काउंटर सं. 1 |
आवेदन की जांच |
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काउंटर सं. 2 |
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना
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काउंटर सं. 3 |
आवेदनों की जांच |
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काउंटर सं. 4 |
शुल्क स्वीकार करना (नकदी काउंटर)
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काउंटर सं. 5 |
आवेदनों की जांच |
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काउंटर सं. 6 |
शुल्क स्वीकार करना (नकदी काउंटर) |
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काउंटर सं. 7 |
विविध काउंटर (ईसीएनआर / पीसीसी) |
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काउंटर सं. 8 |
तत्काल आवेदनों की जांच |
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काउंटर सं. 9 |
सुधार काउंटर / डिलीवर न हुए पासपोर्ट |
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काउंटर सं. 10 |
पूछताछ / आवेदन की स्थिति |
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शिकायतें
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श्री एस वाई चव्हाण
पासपोर्ट अधिकारी
एमआईडीसी बिल्डिंग
रोड नं. 16, वागले इस्टेट,
थाणे – 400 604.
फोन : 022 - 25837803
फैक्स : 022 - 25829434
ई – मेल : rpo.thane@mea.gov.in
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आवेदन की स्थिति
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आवेदनों की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें. |
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फोन से पूछताछ
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पूछताछ के लिए डायल करें : 25810918 / 25803901. |
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सूचना का अधिकार
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श्री एस वाई चव्हाण
पासपोर्ट अधिकारी
एमआईडीसी बिल्डिंग
रोड नं. 16, वागले इस्टेट,
थाणे – 400 604.
फोन – 022 – 25837803 / 25829855 / 25675419
फैक्स – 022 - 25829434
ई – मेल - rpo.thane@mea.gov.in
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पासपोर्ट की डिलीवरी
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पासपोर्ट की डिलीवरी स्पीड पोस्ट से की जाती है और काउंटर पर डिलीवरी (पासपोर्ट अधिकारी के आश्वासन पर) के मामले में केवल आवेदक को ही पासपोर्ट दिए जाएंगे । किसी प्राधिकार पत्र पर कोई पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा ।. |
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
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01 |
पासपोर्ट कार्यालय, थाणे में पासपोर्ट के लिए कौन आवेदन कर सकता है ? |
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थाणे, नवी मुंबई, नासिक, जलगांव, रायगढ़, धुले और नंदूरबार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट कार्यालय, थाणे में अथवा उपर्युक्त जिलों के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जिला पासपोर्ट संग्रहण केंद्रों पर आवेदन कर सकता है । थाणे में जिला पासपोर्ट संग्रहण केंद्र, पुलिस आयुक्त, थाणे के कार्यालय और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) थाणे के कार्यालय में स्थित हैं । |
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02 |
पासपोर्ट के लिए कब आवेदन किया जा सकता है ? |
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आप किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों । कृपया ब्योरेवार विनिर्देश के लिए वेबसाइट www. passport.gov.in देखें ।
जहां तक विद्यमान पासपोर्टों के नवीकरण का संबंध है, इसकी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष पहले भी इसका नवीकरण कराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अधिकांश दूतावास जो वीजा जारी करते हैं, वीजा के मसले पर विचार करने से पहले वे 6 माह से एक वर्ष तक की पासपोर्ट वैधता पर जोर देते हैं । तदनुसार, नवीकरण के लिए समय से पहले आवेदन करें और अंतिम क्षणों में भीड़ से बचें ।
जारी किए जाने वाले प्रत्येक पासपोर्ट पर नई संख्या और वैधता अवधि होती है । इस समय अतिरिक्त पुस्तिका / पुन: निर्गमन के आवेदन पर भी पासपोर्ट, जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष की वैधता के लिए जारी किए जाते हैं । बाद में पुलिस सत्यापन के आधार पर तत्काल पासपोर्ट भी 10 वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं । केवल बच्चों को 5 वर्ष की वैधता अवधि अथवा 18 वर्ष की आयु तक के लिए पासपोर्ट जारी किए जाते हैं ।
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03 |
ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकता है ? |
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नए पासपोर्ट, नवीकरण, पुन: निर्गमन, अतिरिक्त पुस्तिका के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है । विविध सेवाओं अर्थात् ईसीएनआर, पीसीसी, आवासीय पते में परिवर्तन आदि के लिए आवेदन करने वाले आवेदक, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते । ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.passport.gov.in है और ब्योरेवार निर्देशों के लिए कृपया वेबसाइट पर दी गई सूचना पढ़ें । यदि तत्काल सेवा चाहते हैं तो आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अनुबंध – च और झ के साथ ऑनलाइन आवेदन करें ताकि पासपोर्ट कार्यालय, काउंटर पर आवेदन स्वीकार कर सके और नियत समय में पासपोर्ट भेज सके ।
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04 |
क्या ऑनलाइन रजिस्टर करने के पश्चात् मुझे पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय, थाणे जाना होगा ? |
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जी हां । आवेदक को सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आना होता है । अपने साथ पासपोर्ट आवेदन का प्रिंटआउट लाएं जिस पर रजिस्ट्रेशन संख्या तथा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय आने की नियत तारीख होती है । अंतिम कुछेक कॉलम हाथ से भरने होते हैं, आवेदन पर हस्ताक्षर करने होते हैं और आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने होते हैं । किसी प्राधिकार पत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते । इसके अतिरिक्त, आप कंप्यूटर द्वारा स्वत: आबंटित तारीख से 15 दिनों तक किसी भी दिन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
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05 |
मैं भुगतान कैसे कर सकता हूं ?
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आवेदन राशि और तत्काल शुल्क, काउंटर पर नकद रूप में स्वीकार किए जाते हैं । काउंटर पर दी गई धनराशि की मुद्रित रसीद प्राप्त करें । |
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06 |
यदि जिला पासपोर्ट संग्रहण केंद्र में जिला केंद्र पर आवेदन किया जाता है तो पासपोर्ट कितनी जल्दी मिल सकता है ? |
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यदि आवेदन सभी मायनों में पूर्ण होता है और सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं, तो सामान्यत: 45 – 60 दिनों में पासपोर्ट मिल जाना चाहिए । तथापि, यदि पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता है तो जिला केंद्र के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने और उसे थाणे में प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है । चूंकि जिला केंद्र केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही आवेदन शुल्क स्वीकार करते हैं । पासपोर्ट कार्यालय, थाणे में आवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् बैंकिंग चैनलों से बैंक ड्राफ्ट के क्लीयर होने की प्रतीक्षा करनी होती है जिसमें काफी समय लगता है और विलंब बढ़ जाता है । इसके अतिरिक्त कुछेक मामलों में यह भी देखा गया है कि डिमांड ड्राफ्टों में हस्ताक्षरों का न होना, तारीख अंकित न होना, गलत कोड संख्या आदि जैसी गलतियां भी देखने में आती हैं जिससे डिमांड ड्राफ्ट को क्लीयर किए जाने से पहले इसमें और विलंब हो जाता है । |
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07 |
जब पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन की जांच की जाती है तो क्या – क्या प्रमुख खामियां पाई जाती हैं ? |
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i. |
कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए जाते हैं । सभी कॉलम भरे जाने चाहिए अथवा यदि वे लागू नहीं हैं तो उनमें विशेष रूप से हां / नहीं अथवा लागू नहीं भरा जाना चाहिए । |
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ii. |
यदि आवेदक ने अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थानों पर निवास किया है, तो सभी पतों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और प्रत्येक पते के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरा जाना चाहिए । यदि पुलिस सत्यापन के दौरान, आवास से संबंधित कोई सूचना अपूर्ण पाई जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है एवं मामले पर कार्रवाई में पर्याप्त विलंब भी होगा । एक ही आवास में एक वर्ष तक निवास का प्रमाण अपेक्षित है । कृपया पहले और 12वें महीने की बैंक स्टेटमेंट / बिजली का बिल / टेलीफोन का बिल प्रस्तुत करें, पूरे 12 महीनों के बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । ये बिल स्वत: अनुप्रमाणित हो सकते हैं और नोटरी से अनुप्रमाणित कराए जाने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, सत्यापन के लिए मूल प्रति साथ लाएं और सत्यापन के पश्चात् ये प्रतियां वापस कर दी जाएंगी । अधिकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेज ही नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिए । ईसीएनआर जैसी विविध सेवाओं के लिए मूल दस्तावेज रख लिए जाएंगे और सुपुर्दगी के समय वापस कर दिए जाएंगे । |
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iii |
जब भी फॉर्म में पत्नी का नाम शामिल कराया जाता है और यदि आवेदक के पिछले पासपोर्ट में पत्नी का नाम शामिल नहीं था तो विवाह प्रमाण पत्र / संयुक्त फोटो शपथ – पत्र संलग्न करें । |
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iv. |
इसी प्रकार, यदि नए आवेदन में पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जबकि पिछले पासपोर्ट में पत्नी का नाम था तो तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न करें ताकि पासपोर्ट कार्यालय, आवेदक के अनुरोध को स्वीकार कर सके । |
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v. |
अवयस्क आवेदकों के मामले में माता – पिता दोनों को मुख्य फॉर्म और अनुबंध – ज में हस्ताक्षर करने चाहिए । यदि पति अथवा पत्नी विदेश में है तो आवेदन के साथ अनापत्ति का शपथ – पत्र संलग्न किया जाना चाहिए । शपथ – पत्र उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से अनुप्रमाणित होना चाहिए जहां पति / पत्नी सामान्यत: रह रहा है / रह रही है । यदि माता – पिता के पास पासपोर्ट नहीं है तो अनुबंध – झ में शपथ – पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा शपथ – पत्र पर माता और पिता दोनों के फोटोग्राफ चिपकाए जाएं और शपथ – पत्र में अनुप्रमाणित किए जाएं । अवयस्क के माता – पिता की फोटो पहचान अर्थात् पैन कार्ड, मतदाता कार्ड भी आवश्यक है । |
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vi. |
26.1.1989 के बाद जन्मे अवयस्क के आवेदन के साथ जन्म रजिस्ट्रार अथवा नगरपालिका द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र लगाया जाना चाहिए । ऐसे आवेदकों के लिए एसएससी प्रमाण पत्र आदि विधिमान्य दस्तावेज नहीं हैं । 26.1.1989 से पहले जन्मे अन्य सभी आवेदकों को जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में अपना एसएससी छोड़ने का प्रमाण पत्र/ सीबीएसई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । यदि एसएससी प्रमाण पत्र में जन्म के स्थान का उल्लेख नहीं है, तो जन्म तिथि के प्रमाण के साथ जन्म के स्थान की एक स्वत: घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए । केवल निरक्षर आवेदक और सामान्यत: 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही अपनी जन्म तिथि और जन्म के स्थान का उल्लेख करते हुए नोटरी का शपथ – पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उन्हें राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र/ पैन कार्ड आदि भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें आयु / जन्म तिथि का भी उल्लेख होता है । |
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vii. |
ुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ में पूरा चेहरा और दोनों कान दिखाई दें तथा आवेदक के फोटो के मुकाबले में पृष्ठभूमि विषम हो । चूंकि अब फोटोग्राफ की स्कैनिंग की जाती है और यदि फोटो एवं पृष्ठभूमि एक ही रंग की है, तो उसकी समुचित स्कैनिंग नहीं की जा सकती । फोटो पर कोई हस्ताक्षर अथवा मुहर नहीं होनी चाहिए । टोपी लगे, गहरे रंग के चश्मे वाले, वर्दी में अथवा माथे पर तिलक लगे फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे । बच्चों के मामले में दोनों आंखें खुली होनी चाहिए । |
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viii. |
एकल माता – पिता को केवल मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र का समुचित शपथ – पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । |
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ix. |
विदेश में रह रहे माता – पिता की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभिभावकों को नोटरी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित संरक्षक शपथ – पत्र और ऐसे दो गवाहों के शपथ – पत्र प्रस्तुत करने चाहिए जो आपको जानते हों ।
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x. |
हस्ताक्षर के लिए केवल बॉल पैन का प्रयोग करें और जहां भी हस्ताक्षर अपेक्षित हैं, वहां हस्ताक्षर करें । रोलर बॉल पैन, इंक पैन / जैल पैन से किए गए हस्ताक्षर लेमिनेशन करते समय गर्मी से धुंधले हो जाते हैं और पासपोर्ट में धुंधले हस्ताक्षर के लिए पासपोर्ट कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । आवेदक को नई पुस्तिका के लिए भुगतान के साथ पुन: आवेदन करना होगा ।
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xi. |
सभी फॉर्म और शपथ – पत्र वेबसाइट www.passport.gov.in से नि:शुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं । |
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xii. |
प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां स्वत: अनुप्रमाणित होनी चाहिए । इन्हें नोटरी से अनु्प्रमाणित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । |
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xiii. |
तत्काल आवेदन जिनके साथ अनुबंध च अथवा सत्यापन प्रमाण पत्र लगा होता है, सदैव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी पर होना चाहिए और मोबाइल फोन के साथ अधिकारी के कार्यालय एवं आवास का टेलीफोन नंबर, अधिकारी के फोटोग्राफ युक्त पहचान पत्र की प्रति अनिवार्यत: संलग्न होनी चाहिए तथा आवेदक के फोटो पर कार्यालय की मुहर लगी होनी चाहिए । रक्षा अधिकारियों को रिकार्ड के लिए कोई अन्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि उन्हें अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । उपर्युक्त के बगैर प्राप्त आवेदन काउंटर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे । |
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08 |
यदि मेरा पासपोर्ट गुम हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ? |
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जहां आपका पासपोर्ट गुम हुआ है, उसके निकटतम थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराएं । एफआईआर में गुम हुए पासपोर्ट की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि एक से अधिक पासपोर्ट गुम हुए हैं और एक ही एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो प्रत्येक मामले में विधिवत् अनुप्रमाणित एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करें और उस आवेदन का भी उल्लेख करें जिसके साथ मूल एफआईआर प्रस्तुत की गई है । मूल एफआईआर की एक प्रति, सामान्य पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित अन्य सभी दस्तावेज, गुम हुए पासपोर्ट की प्रति (यदि उपलब्ध हो), पासपोर्ट गुम होने / खराब होने का शपथ – पत्र और यदि पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता हो, तो अनुबंध – झ और च प्रस्तुत करें । यदि पासपोर्ट किसी अन्य पासपोर्ट कार्यालय से जारी किया गया था अथवा विदेश स्थित हमारे किसी भारतीय दूतावास / उच्चायोग द्वारा जारी किया गया था, तो पासपोर्ट प्रदान करने से पहले पासपोर्ट के विवरण और फोटो के बारे में उनसे पुष्टि प्राप्त करनी होगी । |
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09 |
यदि मुझे गलत सूचना के साथ पासपोर्ट प्राप्त होता है अथवा अनजाने में डाक की गलती के कारण किसी दूसरे व्यक्ति का पासपोर्ट प्राप्त होता है तो मुझे क्या करना चाहिए ?
errors? |
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कृपया इस कार्यालय को पासपोर्ट तत्काल वापस कर दें । यदि पासपोर्ट कार्यालय की गलती के कारण ऐसा हुआ है तो हम इसमें सुधार करेंगे और बिना किसी शुल्क के आपको वापस भेजेंगे । आवेदक को एक पृष्ठ का सुधार फॉर्म भरना होगा । यदि यह गलती आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई गलत जानकारी के कारण है, तो आवेदक को सुधार फॉर्म भरना होगा और पूरे शुल्क के साथ इसे कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । यदि तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।
तथापि, आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पासपोर्ट बिना किसी गलती के सुपुर्द किए जाएं क्योंकि आवेदक ने जानकारी स्वयं भरी होती है । हस्तलिखित आवेदन कई बार अपठनीय होते हैं और उनमें स्वच्छ अक्षरों में नहीं लिखा जाता और डाटा प्रविष्टि करने वाले आपरेटर कभी - कभी अक्षर अथवा अंक की सही – सही पहचान नहीं कर पाते ।
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10 |
क्या मैं प्राधिकार पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं ? |
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जी हां । प्राधिकार पत्र के आधार पर पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं । किंतु अधिकृत व्यक्ति सामान्यत: सगा संबंधी होना चाहिए और सत्यापन के लिए उसके पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए । विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिकृत ट्रैवल एजेंट जो आवेदक का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्राधिकार पत्र के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।
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11 |
क्या कोई व्यक्ति प्राधिकार पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है ? |
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जी नहीं । पासपोर्ट सामान्यत: काउंटर पर नहीं दिए जाते हैं । फिर भी, यदि इसे सौंपा जाता है तो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को ही सौंपा जा सकता है । अवयस्कों के पासपोर्ट माता या पिता को सौंपे जा सकते हैं जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । ऐसे पासपोर्ट जिन पर विविध सेवाएं प्रदान की जाती हैं, काउंटर पर आवेदक को अथवा अधिकृत प्रतिनिधि वरीयत: सगे संबंधी को सौंपे जाते हैं । आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत ट्रैवल एजेंटों को भी अपनी कंपनी का फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर काउंटर पर पासपोर्ट सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है । (केवल विविध सेवाएं) |
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12 |
यदि मेरे विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा है, तो मुझे क्या करना चाहिए ? |
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आवेदन फॉर्म के उचित कॉलम में पूरा विवरण दें । इसके अतिरिक्त, विदेश यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करते हुए न्यायालय का आदेश प्राप्त करें जो मूल रूप में न्यायालय द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित होना चाहिए और इसे आवेदन के साथ संलग्न करें । यदि एक से अधिक मुकदमे हैं तो आदेश में सभी मुकदमे शामिल होने चाहिए । निर्धारित शर्तों के अनुसार, विदेश यात्रा के लिए न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी समय दिए गए निर्देश के अनुसार पासपोर्ट वापस करने के लिए वचनबद्धता के बारे में एक शपथ – पत्र प्रस्तुत करें ।
न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में सूचना छिपाने पर 5000/- रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और आवेदन पर कार्रवाई करने में अतिरिक्त विलंब भी होगा ।
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13 |
मुझे अपना ऑनलाइन आवेदन पासपोर्ट कार्यालय में कहां जमा करना चाहिए ? |
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आपको काउंटर संख्या 1 से टोकन लेना होगा और अपने आवेदन फॉर्म में आबंटित काउंटर पर अपना आवेदन फॉर्म सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जमा करें । दस्ती आवेदनों के मामले में टोकन लेने के पश्चात् काउंटर संख्या 4 पर अपना आवेदन जमा करें । |
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14 |
अपना पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मुझे क्या करना चाहिए ? |
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नए पासपोर्ट के लिए आवेदन के मामले में, हम आपका आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीसरे दिन पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लिए व्यक्तिगत विवरण फॉर्म संबंधित पुलिस उपायुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक को भेजते हैं । तत्पश्चात् ये अधिकारी सत्यापन के लिए व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आपके स्थानीय थाने को भेजते हैं । तदनुसार, यदि अपना आवेदन जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर, स्थानीय थाने से आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो अपने दस्तावेजों और शुल्क की रसीद के साथ आप थाने जाएं और अपना पुलिस सत्यापन कराएं । |
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मैं थाणे में अध्ययन कर रहा हूं और हॉस्टल में रहता हूं । मेरे पास ‘आवास का प्रमाण’ नहीं है । मैं पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं ? |
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आपको अपने कॉलेज के अधिकारियों और हॉस्टल के वार्डन, यदि आप कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हैं, से वास्तविक छात्र पत्र संलग्न करना चाहिए । यदि आप किसी निजी आवास में रह रहे हैं तो आवेदन के साथ पट्टा विलेख संलग्न करना होगा ।
यदि आप नौकरी ज्वाइन करने के लिए अभी अभी थाणे पहुंचे हैं तो कंपनी के फोटो पहचान पत्र के साथ अपने निवास स्थल का उल्लेख करते हुए कंपनी का पत्र और बैंक की पासबुक / बिजली का बिल / टेलीफोन बिल अथवा अपने आवास के प्रमाण का उल्लेख करते हुए पट्टा विलेख संलग्न करना चाहिए ।
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अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले मुझे अपने ट्रैवल एजेंट से क्या जानकारी लेनी चाहिए ? |
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पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित ट्रैवल एजेंट, अपने ग्राहकों की ओर से एक दिन में 2 से 5 आवेदन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । तदनुसार, यह देखना आपके हित में है कि एजेंट को फॉर्म जमा किए जाने के पश्चात् आवेदन पासपोर्ट कार्यालय में कब रजिस्टर किया जाएगा । विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, मिलान आदि प्रयोजनों के लिए हमारी वेबसाइट http://www.passport.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध हैं ।
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