भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
सी पी वी प्रभाग, दिल्‍ली

 (क) पासपोर्ट

(1) नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्‍नलिखित दस्‍तावेजों की दो प्रतियां संलग्‍न करें :

(क) पते का प्रमाण (निम्‍नलिखित में से कोई एक संलग्‍न करें) : आवेदक का राशन कार्ड प्रतिष्‍ठित कंपनियों के नियोक्‍ता के पत्र - शीर्ष पर प्रमाण पत्र, पानी/टेलीफोन/बिजली का बिल/वर्तमान बैंक खाते का विवरण/आयकर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान पत्र, पति/पत्‍नी के पासपोर्ट की प्रति, अवयस्‍कों के मामले में अभिभावक के पासपोर्ट की प्रति । (नोट यदि कोई आवेदक पते के प्रमाण के तौर पर केवल राशन कार्ड प्रस्‍तुत करता है तो पते के प्रमाण के लिए उपर्युक्‍त वर्गों में एक अतिरिक्‍त प्रमाण संलग्‍न किया जाना चाहिए) ।  

(ख) जन्‍म तिथि का प्रमाण (निम्‍नलिखित में से कोई एक संलग्‍न करें) नगरपालिका अथवा जिले के जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्‍म प्रमाण पत्र; अंतिम स्‍कूल अथवा किसी अन्‍य मान्‍यता प्राप्‍त शैक्षिक संस्‍थान जहां आवेदक ने शिक्षा प्राप्‍त की, से जन्‍म तिथि का प्रमाण पत्र, निरक्षर अथवा अर्द्ध साक्षर आवेदकों द्वारा अनुबंध-क में दिए गए नमूने के अनुसार जन्‍म तिथि/स्‍थान का उल्‍लेख करते हुए मजिस्‍ट्रेट/नोटरी के समक्ष किया गया शपथ पत्र । नोट : यदि आवेदक का जन्‍म 26.01.1989 को अथवा उसके पश्‍चात् हुआ है तो नगरपालिका अथवा जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्‍म प्रमाण पत्र ही स्‍वीकार किया जाएगा ।  

(ग) नागरिकता दस्‍तावेज यदि आवेदक रजिस्‍ट्रेशन अथवा देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है । 

(घ) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/सांविधिक निकाय के कर्मचारियों को अनुबंध - झ में मानक शपथ पत्र के साथ मूल रूप में ‘पहचान प्रमाण पत्र’ (अनुबंध – ख) प्रस्‍तुत करना चाहिए । . 

(ड.) यदि आवेदक ‘ईसीएनआर’ के लिए पात्र है, तो सहायक दस्‍तावेज की सत्‍यापित प्रति संलग्‍न करें (आवेदन फार्म भरने के लिए निर्देश और दिशानिर्देश का कॉलम 15 देखें)। ). 

(च) यदि आवेदक को सरकार की लागत पर देश प्रत्‍यावर्तित किया गया था, यह स्‍पष्‍ट करने के लिए दस्‍तावेज संलग्‍न करें कि भारत सरकार द्वारा उसके देश प्रत्‍यावर्तित पर किया गया व्‍यय, यदि कोई हो, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को वापस कर दिया गया है ।  

(छ) यदि आवेदक को कभी भारत वापस भेजा गया था तो आपातकालीन प्रमाण पत्र/पासपोर्ट के ब्‍योरे दें ।  

(2) 10 वर्ष के पश्‍चात् पासपोर्ट के पुन: निर्गमन के लिए आवेदन करते समय संलग्‍न करें :  

(क) ईसीआर/ईसीएनआर पृष्‍ठ के साथ - साथ पहले चार और अंतिम चार पृष्‍ठों की स्‍वत: सत्‍यापित फोटो प्रति के साथ मूल रूप में पुराना पासपोर्ट । 

(ख) (1) (घ) में उल्‍लिखित दस्‍तावेज, यदि लागू हों ।  

(ग) (1) (ड.) में उल्‍लिखित दस्‍तावेज, यदि पुराने पासपोर्ट में ईसीएनआर स्‍टाम्‍प नहीं था अथवा यह उस समय जारी किया गया था जब आवेदक अवयस्‍क था ।

(घ) यदि पते में कोई परिवर्तन है तो 1 (क) में उल्‍लिखित दस्‍तावेज ।  

(ड.) यदि पुराने पासपोर्ट में पति/पत्‍नी का नाम नहीं है तो विवाह रजिस्‍ट्रार द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र की प्रति अथवा अनुबंध – घ में दिए गए नमूने के अनुसार शपथ पत्र । .  

(3) अवयस्‍क के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय संलग्‍न करें :  

(क) अनुबंध ‘ज’ के अनुसार, अवयस्‍क बच्‍चे से संबंधित आवेदन पत्र में दिए गए विवरण की पुष्‍टि करते हुए एक घोषणा जिस पर माता और पिता दोनों द्वारा हस्‍ताक्षर किए जाने हैं, अनुबंध ‘ग’ (एकल माता/पिता जो अलग – अलग हैं किंतु औपचारिक रूप से तलाकशुदा नहीं है/विवाह के बगैर जन्‍मे बच्‍चे के एकल माता/पिता), अनुबंध ‘छ’ (जब पासपोर्ट के लिए एकल माता/पिता अथवा कानूनी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा रहा है) । अनुबंध ‘झ’ (जब 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु का कोई अवयस्‍क 10 वर्ष की पूर्ण वैधता अवधि के पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है अथवा यदि दोनों माता/पिता जिनके पास अपने अवयस्‍क बच्‍चे के लिए पासपोर्ट का आवेदन करते समय वैध भारतीय पासपोर्ट नहीं है), जो भी स्‍थिति हो ।  

(ख) माता और पिता दोनों के पासपोर्ट की सत्‍यापित प्रति, जो लागू है ।  

(ग) विवरण के सत्‍यापन के लिए माता – पिता दोनों के मूल पासपोर्ट प्रस्‍तुत किए जाने चाहिए ।  

(घ) यदि एक अभिभावक विदेश में रहता है, विदेश में रह रहे अभिभावक द्वारा भारतीय मिशन द्वारा सत्‍यापित एक शपथ पत्र और भारत में रह रहे अभिभावक द्वारा भी एक शपथ पत्र प्रस्‍तुत किया जाए ।

नोट : सामान्‍यत: अवयस्‍क (18 वर्ष से कम आयु) के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए माता – पिता दोनों की सहमति आवश्‍यक है । तथापि यदि किसी कारण से यह नितांत असंभव है, अपने अवयस्‍क बच्‍चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले माता/पिता, एक शपथ पत्र (अनुबंध ‘छ’) प्रस्‍तुत करे और उसी के आधार पर पासपोर्ट आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी । अभिभावक भारत से बाहर रहता है/रहते हैं तो विदेश स्‍थित भारतीय मिशन द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में अभिभावक (अभिभावकों) की ऐसी सहमति स्‍वीकार्य होगी । यदि अवयस्‍क बच्‍चों के मामले में जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, दोनों अथवा किसी एक अभिभावक के वैध पासपोर्ट के ब्‍योरे दिए जाने चाहिए । ऐसे मामलों में उनके अवयस्‍क बच्‍चे का पासपोर्ट किसी पुलिस सत्‍यापन के बगैर जारी किया जाएगा । इसके अतिरिक्‍त, ऐसे मामलों में जिनमें माता – पिता के पास वैध पासपोर्ट नहीं है, ऐसे अवयस्‍क बच्‍चों के लिए आवेदन, अनुबंध-झ में मानक शपथ पत्र के साथ माता – पिता के ब्‍योरे के तीन दस्‍तावेजों के आधार पर किया जा सकता है जो पासपोर्ट सूचना पुस्‍तिका के खंड IV के पैरा ग (ख) में दिए गए हैं । ऐसे सभी मामलों में उनके अवयस्‍क बच्‍चों के पासपोर्ट पुलिस सत्‍यापन के बाद जारी किए जाएंगे । सभी आयु वर्ग के बच्‍चों (नवजात शिशु सहित) के लिए अलग-अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जाए । तथापि, जो बच्‍चे 15 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्‍हें 5 वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट अथवा 18 वर्ष की आयु तक के लिए पासपोर्ट दिए जाएंगे । ऐसे अवयस्‍क बच्‍चे के मामले में जो 15 और 18 वर्ष के बीच की आयु का ह, और जो 10 वर्ष की पूर्ण वैधता अवधि के लिए पासपोर्ट प्राप्‍त करना चाहता है तो उसे यह पासपोर्ट, अनुबंध ’झ’ में यथा उल्‍लिखित मानक शपथ पत्र प्रस्‍तुत करने, पुलिस सत्‍यापन और पासपोर्ट सूचना पुस्‍तिका के खंड IV के पैरा ग (ख) में यथा उल्‍लिखित अभिभावकों के ब्‍योरे के 14 दस्‍तावेजों में से कोई तीन दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने तथा 36 पृष्‍ठ के पासपोर्ट के लिए सामान्‍य पासपोर्ट शुल्‍क अर्थात् 1000/- रुपए, जो वयस्‍क के लिए लागू है, के बराबर शुल्‍क के भुगतान के बाद ही जारी किया जा सकता है । एकल अभिभावक अथवा ऐसे अभिभावकों के मामले में जो अलग – अलग हैं किंतु औपचारिक रूप से तलाकशुदा नहीं है, अनुबंध – ग में उल्‍लिखित शपथ पत्र प्रस्‍तुत किया जाए ।

 गोद लिए गए बच्‍चों के लिए :

गोद लिए गए बच्‍चों के मामले में निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रदान किए जाएं :

(ii) इसाइयों, मुसलमानों और पारसियों के मामले में न्‍यायालय का आदेश जिसमें अभिभावक का दर्जा प्रदान किया गया है और बच्‍चे को देश से बाहर ले जाने की अनुमति ।

(iii) संबंधित न्‍यायालय के समक्ष दी गई गारंटी की प्रति ।  

(ख) नाम परिवर्तन 

I.    ।. विवाह, पुनर्विवाह अथवा तलाक के बाद :  

(क) कोई महिला जो विवाह के कारण विद्यमान पासपोर्ट में नाम/उपनाम में परिवर्तन के लिए आवेदन कर रही है, निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करे ।  

      (i)      पति के पासपोर्ट, यदि कोई हो, की फोटो प्रति, और

(ii)               विवाह रजिस्‍ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक सत्‍यापित प्रति अथवा संयुक्‍त फोटोग्राफ के साथ पति और पत्‍नी से एक शपथ पत्र (इसका नमूना अनुबंध ‘घ’ में दिया गया है) । ). 

(ख) तलाकशुदा व्‍यक्‍ति को विद्यमान पासपोर्ट में नाम परिवर्तन अथवा पति/पत्‍नी का नाम हटाने के लिए आवेदन करते समय निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने चाहिए ।  

   (i)   तलाक आदेश की सत्‍यापित प्रति ।

(ii)               डीड पोल/शपथ पत्र (अनुबंध ‘ड.’) ) 

(c)        पुनर्विवाहित आवेदकों को नाम परिवर्तन/पति का नाम हटाने के लिए आवेदन करते समय निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने चाहिए ।  

      (i)     तलाकनामा/प्रथम पति के संबंध में मृत्‍यु प्रमाण पत्र जो भी स्‍थिति हो, और  

(ii)               दूसरे विवाह के संबंध में उपर्युक्‍त (क) में उल्‍लिखित दस्‍तावेज . 

      II. अन्‍य परिस्‍थितियों में नाम परिवर्तन के लिए आवेदक (पुरुष और महिला दोनों) को निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे :                

            (i)  डीड पोल/शपथ पत्र (अनुबंध ‘ड.’) :

     (ii) दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कतरन (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्‍थायी अथवा वर्तमान पते अथवा निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए)   

(ग) तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट जारी किया जाना

(क) यदि कोई आवेदक तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत अपना पासपोर्ट प्राप्‍त करना चाहता है, तो तत्‍काल शुल्‍क के साथ अनुबंध ‘च’ में दिए गए नमूने के अनुसार सत्‍यापन प्रमाण पत्र और अनुबंध ‘झ’ के अनुसार मानक शपथ पत्र प्रस्‍तुत करना चाहिए । पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को उस अधिकारी से जिसने सत्‍यापन प्रमाण पत्र जारी किया है, लिखित में इसकी प्रामाणिकता के सत्‍यापन का अधिकार होगा । तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत बिना बारी के पासपोर्ट प्राप्‍त करने वाले सभी आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे निम्‍नलखित रूप में अपने आवेदन, दस्‍तावेज और शुल्‍क जमा करें । बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने के लिए तात्‍कालिकता का कोई प्रमाण प्रस्‍तुत नहीं करना होगा । तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी पासपोर्टों के संबंध में पुलिस सत्‍यापन बाद में किया जाएगा ।

 (ख) आवेदक को निम्‍नलिखित 14 दस्‍तावेजों में से कोई तीन दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने बशर्ते तीन दस्‍तावेजों में से एक दस्‍तावेज फोटो पहचान दस्‍तावेज है और तीन में से कम से कम एक दस्‍तावेज (क) से (झ) के सामने उल्‍लिखित दस्‍तावेजों में से है और नोटरी द्वारा विधिवत् सत्‍यापित गैर न्‍यायिक स्‍टाम्‍प पेपर पर मानक शपथ पत्र (अनुबंध ‘झ’) प्रस्‍तुत करने पर तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्‍त करने का भी विकल्‍प होगा :

(क) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र;

(ख) राज्‍य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्‍थानीय निकायों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र;  

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्‍य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र;  

(घ) स्‍वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र;  

(ड.) हथियार का लाइसेंस;  

(च) संपत्‍ति के दस्‍तावेज जैसे पट्टा, रजिस्‍टर्ड डीड आदि;  

(छ) राशन कार्ड;  

(ज) पेंशन दस्‍तावेज जैसे पूर्व सैनिक पेंशन पुस्‍तिका/पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित का प्रमाण पत्र, वृद्धावस्‍था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश;  

(झ) रेलवे पहचान पत्र;  

(ञ) आयकर पहचान (पैन) पत्र;   

(ट) बैंक/किसान/डाकघर की पासबुक;  

(ठ) मान्‍यता प्राप्‍त शैक्षिक संस्‍थाओं द्वारा जारी किए गए छात्र पहचान पत्र;  

(ड) चालन अनुज्ञप्‍ति (ड्राइविंग लाइसेंस); और  

(ढ) जन्‍म और मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम के तहत जारी किया गया जन्‍म प्रमाण पत्र ।

(ण) गैस कनेक्‍शन बिल ।

(उपर्युक्‍त सभी दस्‍तावेज स्‍वत: सत्‍यापित प्रतियों के साथ मूल रूप में प्रस्‍तुत किए जाने हैं) तत्‍काल शुल्‍क, लागू पासपोर्ट शुल्‍क के अतिरिक्‍त है और इसका भुगतान नकद अथवा संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है । बिना बारी के तत्‍काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्‍त शुल्‍क इस प्रकार होगी :-

नया पासपोर्ट

1.

आवेदन की तारीख से 1 – 7 दिनों के अंदर

1500/- रु. + 1000/- रु. पासपोर्ट शुल्‍क

2.

आवेदन की तारीख से 8 – 14 दिनों के अंदर

1000/- रु. + 1000/- रु. पासपोर्ट शुल्‍क

1.

आवेदन की तारीख से 1 – 7 दिनों के अंदर

2500/- रु. + 2500/- रु. ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट का शुल्‍क

2.

आवेदन की तारीख से 8 – 14 दिनों के

1500/- रु. + 2500/- रु.

10 वर्ष की वैधता अवधि की समाप्‍ति के बाद पुन: निर्गमन के मामले में

1.

आवेदन की तारीख से तीन कार्य दिवसों के अंदर

1500/- रुपए + 1000/- रु. पासपोर्ट शुल्‍क

 (घ) कंपनियों जो सीआईआई, फिक्‍की एवं एसोचैम की सदस्‍य हैं, के स्‍वामियों, भागीदारों और निदेशकों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदकों को अनुबंध ‘झ’ में दिए गए मानक शपथ पत्र के साथ अनुबंध ‘ञ’ के अनुसार सत्‍यापन प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना होगा ।

 (ड.) यदि किसी आवेदक के पास सत्‍यापन प्रमाण पत्र और खंड IV के पैरा ग (ख) (क) में यथा उल्‍लिखित तीन (3) दस्‍तावेज और अनुबंध ‘झ’ के अनुसार मानक शपथ पत्र है किंतु वह तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्‍त शुल्‍क का भुगतान करना नहीं चाहता तो उसे सामान्‍य समय में पुलिस सत्‍यापन के पश्‍चात् पासपोर्ट जारी किया जाएगा ।  

(च) गुम हुए/खराब हो गए पासपोर्टों के मामले में : आवेदक को पासपोर्ट आवेदन फार्म भरना होगा और निम्‍नलिखित दस्‍तावेजों के साथ उसे प्रस्‍तुत करना होगा :  

          (i) मूल रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)

          (ii) पुराने पासपोर्ट का प्रथम और अंतिम चार पृष्‍ठ

          (iii) यदि पते में कोई परिवर्तन है, तो पते का प्रमाण । .