भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
सी पी वी प्रभाग, दिल्‍ली

पासपोर्ट नियमों और विनियमों के बारे में अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न   

प्रश्‍न 1 : मैंने अपना पासपोर्ट दिल्‍ली से लिया था । अब मैं बंगलौर चला गया हूं । क्‍या मुझे पासपोर्ट में अपना पता बदलवाना चाहिए ? .........यदि परिवर्तन आवश्‍यक है तो इसके लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज क्‍या हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

उत्‍तर. पते में परिवर्तन करना आप पर निर्भर करता है । बेहतर यही है कि आपके पासपोर्ट में आपका वर्तमान पता ही हो । इस उद्देश्‍य के लिए आपको फार्म – II भरना होगा और अपने आवासीय पते के वैध प्रमाण के साथ इसे अपने क्षेत्र के पासपोर्ट कार्यालय में प्रस्‍तुत करना होगा । .

 प्रश्‍न 2 .मेरा पासपोर्ट एक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया है । क्‍या मैं सेवाओं के लिए दूसरे पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर सकता हूं ?

उत्‍तर.  जी हां । आप अपने वर्तमान आवास के क्षेत्र में स्‍थित पासपोर्ट कार्यालय को विविध सेवाओं के लिए आवेदन दे सकते हैं ।

प्रश्‍न 3 . मेरे पासपोर्ट में ईसीएनआर स्‍टाम्‍प नहीं है । क्‍या संबंधित विश्‍वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी किए गए अपने अनंतिम मैट्रीकुलेशन अथवा उच्‍च प्रमाण – पत्र के आधार पर यह स्‍टाम्‍प लगवा सकता हूं ?

उत्‍तर . हम अब पासपोर्टों में ईसीएनआर स्‍टाम्‍प नहीं लगाते । वस्‍तुत: नई पासपोर्ट पुस्‍तिकाओं में यह मुद्रित भी नहीं की जाती । इस समय पासपोर्टों में केवल ईसीआर स्‍टाम्‍प लगाई जाती है यदि आवेदक ईसीएनआर के लिए पात्र नहीं होता । तथापि, यदि आपके पास मैट्रीकुलेशन अथवा उच्‍च योग्‍यता है तो आप ईसीएनआर दर्जे के हकदार हैं । आप अनंतिम मैट्रीकुलेशन प्रमाण – पत्र के आधार पर भी ईसीएनआर का दर्जा प्राप्‍त कर सकते हैं यदि आपके पास अपने पाठ्यक्रम के सभी सेमिस्‍टरों की अंक तालिकाएं उपलब्‍ध हैं ।

प्रश्‍न 4 . मैंने आपकी वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड किया है । क्‍या मैं इसे भर सकता हूं और प्रस्‍तुत कर सकता हूं ?

उत्‍तर. जी हां ।

प्रश्‍न 5 . मैंने पासपोर्ट के लिए वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड किया है । तथापि, उस कॉलम में जहां आवेदक के नमूना हस्‍ताक्षर आवश्‍यक हैं, वहां लिखा है कि स्‍टीकर ऑप्‍शन पर भी हस्‍ताक्षर करें जो नेट पर उपलब्‍ध नहीं है । ऐसी स्‍थिति में मुझे क्‍या करना चाहिए ?

उत्‍तर. इस स्‍थिति में आप आवेदन फार्म के कॉलम 19 के नीचे ही अपने हस्‍ताक्षर करें । .

प्रश्‍न 6 .क्‍या राज्‍य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र अनिवार्य है ?

उत्‍तर Yes.  जी हां । निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र (अनुबंध ‘ख’), पुलिस सत्‍यापन के बगैर अपने पासपोर्ट प्राप्‍त करने के लिए इन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है ।  

प्रश्‍न 7 मैं आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत हूं । क्‍या पहचान प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना मेरे लिए आवश्‍यक है ?

उत्‍तर. केवल उन्‍हीं कंपनियों में कार्यरत व्‍यक्‍तियों के लिए ‘पहचान प्रमाण पत्र’ प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक है जो राज्‍य/केंद्र सरकार के स्‍वामित्‍व में हैं । गैर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को पासपोर्ट प्राप्‍त करने के लिए ‘पहचान प्रमाण पत्र’ प्रस्‍तुत करने की आवश्‍यकता नहीं है । . 

प्रश्‍न 8 .मैंने अपना पासपोर्ट दो वर्ष पहले प्राप्‍त किया था । हाल ही में मेरी शादी हो गई है । क्‍या मुझे अपनी पत्‍नी का नाम पासपोर्ट में शामिल करना चाहिए ? यदि हां, तो इसकी क्‍या प्रक्रिया है ?

उत्‍तर . अपने पासपोर्ट में अपनी पत्‍नी का नाम शामिल करवाना बेहतर है । इसके लिए कृपया फार्म सं. - II (ईएपी - II) भरें और विवाह प्रमाण पत्र, पत्‍नी के पासपोर्ट (यदि उसके पास है) की फोटो प्रति और निवास के प्रमाण (यदि वर्तमान पता पासपोर्ट में उल्‍लिखित पते से भिन्‍न है) के साथ इसे प्रस्‍तुत करें । पासपोर्ट में अपने पति का नाम शामिल करवाने के लिए भी यही प्रक्रिया है । . 

प्रश्‍न 9 : मेरा एक माह का बच्‍चा है । क्‍या बच्‍चे के लिए अलग पासपोर्ट आवश्‍यक है अथवा उसका नाम माता/पिता के पासपोर्ट में पृष्‍ठांकित किया जा सकता है ?

उत्‍तर. माता/पिता के पासपोर्ट में बच्‍चे का नाम शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाती । संशोधित नियम के अनुसार अवयस्‍कों के पास अलग पासपोर्ट होने चाहिए ।  

Qप्रश्‍न 10 . ऐसे अवयस्‍क बच्‍चे के पासपोर्ट जिसका पिता विदेश में है, क्‍या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सहमति प्राप्‍त करनी होगी ? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्‍या है ?

उत्‍तर जी हां । आवेदन प्रस्‍तुत करने के लिए पति, जो विदेश में हैं, की सहमति आवश्‍यक है । यह भारतीय दूतावास/विदेश स्‍थित वाणिज्‍य दूतावास द्वारा विधिवत् सत्‍यापित शपथ पत्र के रूप में होनी चाहिए ।

प्रश्‍न 11 . : पासपोर्ट के पुन: निर्गमन और नवीकरण में क्‍या अंतर है ?

उत्‍तर 10 वर्ष की वैधता अवधि की समाप्‍ति के पश्‍चात् पासपोर्ट पुन: निर्गमित किए जाते हैं । यदि आपको अल्‍प वैधता अवधि का पासपोर्ट (अर्थात् 10 वर्ष से कम वैधता अवधि का पासपोर्ट) जारी किया गया था तो विद्यमान पासपोर्ट की सामान्‍य वैधता अवधि को 10 वर्ष करवाने के लिए नवीकरण हेतु आवेदन करें । पासपोर्ट के पुन: निर्गमन के मामले में 1000/- रु. का सामान्‍य शुल्‍क लिया जाएगा जबकि वैधता अवधि बढ़ाने (नवीकरण) के लिए कोई शुल्‍क नहीं लिया जाता । .  

प्रश्‍न 12.मेरा पासपोर्ट चार वर्ष पहले समाप्‍त हो गया है । क्‍या मैं इसका नवीकरण करा सकता हूं ? इसकी प्रक्रिया क्‍या है ?

उत्‍तर. ऐसे मामले में आपको आवेदन फार्म सं. - I (ईएपी - I) भरना होगा और समाप्‍त हो गए अपने पासपोर्ट की मूल/फोटो प्रति तथा अपने आवास/पते के प्रमाण के साथ इसे प्रस्‍तुत करना होगा । तथापि, चूंकि आपका पासपोर्ट चार वर्ष पहले समाप्‍त हो गया है, आपके मामले में नए सिरे से पुलिस सत्‍यापन की आवश्‍यकता होगी ।

प्रश्‍न 13 . मैं एक छात्र हूं और अपने माता – पिता से दूर रह रहा हूं । मैं पासपोर्ट के लिए कहां आवेदन करूं और मुझे आवास का क्‍या प्रमाण देना होगा ?

उत्‍तर. : उदाहरण के लिए यदि आप एक छात्र हैं और रोहतक (यह चंडीगढ़ स्‍थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आता है) में रह रहे हैं और आपके माता – पिता हिसार में रह रहे हैं और यह भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ के कार्यक्षेत्र में आता है, आप क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ में आवेदन दे सकते हैं । इसके लिए आपको अपने फार्म के साथ चार व्‍यक्‍तिगत विवरण फार्म प्रस्‍तुत करने होंगे । वर्तमान पते के तौर पर आप अपने हॉस्‍टल के पते/रोहतक में जहां रह रहे हैं, उस स्‍थान के पते तथा स्‍थायी पते के रूप में अपने अभिभावक के पते का उल्‍लेख करें । यदि आप बंगलौर में पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं, या तो आप बंगलौर स्‍थित पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं अथवा उस पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं जिसके कार्यक्षेत्र में आपके अभिभावक का पता (स्‍थायी पता) है । इस मामले में बंगलौर का पता देते हुए व्‍यक्‍तिगत विवरण फार्म का एक अतिरिक्‍त सेट भरें । अपने हॉस्‍टल/निवास के स्‍थान पर आवासीय प्रमाण के लिए या तो आप प्रधानाचार्य/वार्डन का पत्र अथवा संरक्षक जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके आवासीय प्रमाण, संरक्षण शपथ पत्र के साथ प्रस्‍तुत करें । आपको अपने अभिभावक के पते (अर्थात् स्‍थायी पते) का प्रमाण भी प्रस्‍तुत करना होगा ।

प्रश्‍न 14 . व्‍यक्‍तिगत रूप से आवेदन करने और डाक से आवेदन करने की प्रक्रिया में क्‍या अंतर है ?

उत्‍तर. जब आप व्‍यक्‍तिगत रूप से आवेदन करते हैं, सभी दस्‍तावेजों की स्‍वत: सत्‍यापित दो दो प्रतियां मूल प्रमाण पत्रों के साथ काउंटर पर देनी होंगी जो काउंटर पर सत्‍यापन के बाद तत्‍काल वापस कर दी जाती हैं । जब आप डाक से आवेदन करते हैं तो आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्‍यापित सभी दस्‍तावेजों की दो – दो प्रतियां प्रस्‍तुत करनी होती हैं जिनमें राजपत्रित अधिकारी के नाम की मुहर और उनके कार्यालय का पता होता है । .  

प्रश्‍न 15 . : मैं वेतनभोगी कर्मचारी हूं और मेरे वेतन से आयकर की कटौती की जाती है । ईसीएनआर दर्जा के लिए मुझे कौन से दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे ?

उत्‍तर : पिछले तीन वर्ष के फार्म 16 (क) और अपनी विवरणी की प्रतियां प्रस्‍तुत करनी होंगी ।

प्रश्‍न 16 . मैं सात महीने पहले बंगलौर से दिल्‍ली स्‍थानांतरित हूआ हूं । मुझे पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है । निर्देशानुसार, दिए गए पते पर किसी व्‍यक्‍ति की निवास अवधि न्‍यूनतम एक वर्ष होनी चाहिए । क्‍या मैं दिल्‍ली स्‍थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं ? यदि हां, तो कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया बताएं । .

उत्‍तर. जी हां । आप दिल्‍ली स्‍थित पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए आपको दिल्‍ली में सात माह के निवास का प्रमाण देना होगा और आवेदन फार्म में पिछले पते का भी उल्‍लेख करना होगा । इसके लिए आपको आवेदन पत्र के साथ दो अतिरिक्‍त व्‍यक्‍तिगत विवरण फार्म भी प्रस्‍तुत करने होंगे ।  

प्रश्‍न 17 . मुझे कंपनी के काम से अगले सप्‍ताह यूनाइटेड किंगडम जाना है । मेरे पास पासपोर्ट नहीं है । क्‍या मैं तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत नया पासपोर्ट प्राप्‍त कर सकता हूं ?

उत्‍तर  जी हां । आप तत्‍काल स्‍कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और 1500/ 1000 रु. का तत्‍काल शुल्‍क, जो भी स्‍थिति हो, का भुगतान करें तथा एक सत्‍यापन प्रमाण पत्र (अनुबंध - च) अथवा मानक शपथ पत्र (अनुबंध – झ) के साथ पासपोर्ट सूचना पुस्‍तिका की तत्‍काल श्रेणी के अंतर्गत यथाउल्‍लिखित तीन दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करें । .

प्रश्‍न 18  तलाक के कारण नाम परिवर्तन के मामले में कौन से दस्‍तावेज आवश्‍यक हैं ?

उत्‍तर (i) न्‍यायालय द्वारा विधिवत् प्रमाणित तलाक आदेश और (ii) डीड पोल अथवा आवेदन पत्र के साथ संलग्‍न पासपोर्ट सूचना पुस्‍तिका में दिए गए अनुबंध – घ के नमूने के अनुसार शपथ पत्र ।

प्रश्‍न 19   जिन व्‍यक्‍तियों का जन्‍म 26.1.1989 को अथवा उसके बाद हुआ है, क्‍या उनके मामले में जन्‍म प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना अनिवार्य है ?

उत्‍तर. जी हां । जिन व्‍यक्‍तियों का जन्‍म 26.1.1989 को अथवा उसके बाद हुआ है, उनके मामले में नगरपालिका द्वारा जारी किया गया जन्‍म प्रमाण पत्र ही स्‍वीकार किया जाता है । .  

प्रश्‍न 20 .मुस्‍लिम पासपोर्ट धारकों के मामले में क्‍या पासपोर्ट में दूसरी पत्‍नी का नाम दर्ज करने की अनुमति दी जाती है ?

उत्‍तर. जी हां । किंतु यदि तलाक नहीं लिया है तो पहली पत्‍नी का नाम दर्ज रहेगा । .