भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
सी पी वी प्रभाग, दिल्‍ली

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के लिए शास्‍ति

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1) (ख) के अंतर्गत सूचना छिपाने के लिए शास्‍तियों का अधिरोपण निम्‍न प्रकार है :-

S. No.

सूचना छिपाने का स्‍वरूप

धनराशि (रु0) साक्षर आवेदकों के लिए

धनराशि (रु0) निरक्षर आवेदकों के लिए

(i)

यदि आवेदक का नाम, माता - पिता के पासपोर्ट पर पृष्‍ठांकित किया गया है और आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है और अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वह इस तथ्‍य का उल्‍लेख नहीं करता / करती कि उसका नाम माता - पिता के पासपोर्ट में पृष्‍ठांकित है ।

 

500/-

   

कुछ नहीं

(ii)

यदि आवेदक का नाम, माता - पिता के पासपोर्ट पर पृष्‍ठांकित किया गया है और आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक है और अलग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वह इस तथ्‍य का उल्‍लेख नहीं करता / करती कि उसका नाम माता - पिता के पासपोर्ट में पृष्‍ठांकित है ।

 

1000/-

 

500/-

(iii)

उपर्युक्‍त दोनों मामलों में, यदि माता - पिता का पासपोर्ट पहले ही समाप्‍त हो चुका है ।

कोई जुर्माना नहीं

कोई जुर्माना नहीं

(iv)

यदि आवेदक ने पासपोर्ट के लिए पहले आवेदन किया था और पासपोर्ट जारी किए बिना फाइल बंद कर दी गई थी अथवा पासपोर्ट बिना डिलीवरी के लौटा दिया गया था और बशर्ते व्‍यक्‍तिगत विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है और आवेदक पहले दिए गए आवेदन का उल्‍लेख नहीं करता ।

 

  1000/-

 

500/-

(v)

यदि पिछला पासपोर्ट समाप्‍त हो गया है और सूचना नहीं दी जाती है ।

  2000/-

  500/-

(vi)

यदि किसी आवेदक के पास राजनयिक अथवा सरकारी पासपोर्ट था / है और वह सामान्‍य पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने आवेदन में इसका उल्‍लेख नहीं करता / करती ।

 

500/-

 

500/-

(vii)

  यदि कोई छात्र अपने स्‍थायी पते से दूर हॉस्‍टल में अध्‍ययन कर रहा है, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय / पासपोर्ट कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका स्‍थायी पता आता है, में आवेदन करते समय अपने पासपोर्ट आवेदन फार्म में प्रमाण के साथ अपने वर्तमान पते का उल्‍लेख नहीं करता ।

  500/-

  500/- (अवयस्‍क के मामले में जहां आवेदक के पिता निरक्षर है)

(viii)

यदि कोई आवेदक यह उल्‍लेख नहीं करता कि उसने पहले यह दावा करते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था कि उसे पासपोर्ट कभी नहीं मिला और ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि पासपोर्ट ‘बिना डिलीवरी के वापस किया गया था’, तो आवेदक से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आईआर) के साथ ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है । .

  2500/- + 2500/-(ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट शुल्‍क)

  1000/- + 2500(ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट शुल्‍क)

(ix)

 

 

 

(क) यदि पासपोर्ट में ईसीएनआर / पीसीसी स्‍टाम्‍प अथवा किसी अन्‍य टिप्‍पणी के साथ जालसाजी की गई है तो आवेदक का साक्षात्‍कार किया जा सकता है और यदि किसी एजेंट ने ऐसा किया है तो उसका नाम और पता लिखित में लिया जाना चाहिए । फर्जी पृष्‍ठांकन को रद्द किया जाना चाहिए और आवेदक का पासपोर्ट बहाल कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) यदि आवेदक को दूसरी पुस्‍तिका की आवश्‍यकता है, ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट शुल्‍क अथवा 2500 / - रु0 का प्रभार लिया जाना चाहिए । .

 

 5000/-

   

5000/- + 2500/- (ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट शुल्‍क)

 

  1000/-

   

1000/- + 2500/- (ड्यूप्‍लीकेट पासपोर्ट शुल्‍क)

(x)

यदि पासपोर्ट जिसके साथ जालसाजी की गई थी, की अवधि समाप्‍त हो गई है तो 1000 / - रु0 + की सामान्‍य शुल्‍क के साथ नया पासपोर्ट जारी किया जा सकता है ।

  2500/- + 1000/- (सामान्‍य पासपोर्ट शुल्‍क)

  1000/- + 1000 (सामान्‍य पासपोर्ट शुल्‍क)

(xi)

कोई सरकारी सेवक सामान्‍य पासपोर्ट के लिए अपने आवेदन फार्म में अपने रोजगार के ब्‍योरे नहीं देता ।

  2500/-

  2500/-

(xii)

यदि आवेदक वैवाहिक स्‍थिति की सही जानकारी का उल्‍लेख नहीं करता और वैवाहिक विवाद के संबंध में मामला दर्ज किया जाता है ।

2500/-

2500/-  

(xiii)

यदि आवेदक अपनी जन्‍म तिथि / जन्‍म स्‍थान के संबंध में गलत सूचना (मामूली परिवर्तन) देता है ।

1000/-

500/-

(xiv)

असावधानीवश वैवाहिक स्‍थिति / पति / पत्‍नी के नाम आदि से संबंधित सूचना को मामूली रूप से छिपाता है ।

500/-

500/-

(xv)

यदि किसी आवेदक के पास वैध पासपोर्ट है अथवा व्‍यक्‍तिगत विवरण छिपाता है / परिवर्तित करता है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है और आवेदन फार्म में इस सूचना का उल्‍लेख नहीं किया जाता ।

  5000/-

    2500/-

              नोट :

            (i) ) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत – जो भी व्‍यक्‍ति वैध पासपोर्ट के बगैर यात्रा करके इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्‍लंघन करता है / करती है, जान-बूझकर गलत सूचना देता है / देती है अथवा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्‍तावेजों में की गई प्रविष्‍टियों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है / करती है, निरीक्षण के लिए अपना पासपोर्ट प्रस्‍तुत करने में विफल रहता है / रहती है अथवा जान – बूझकर किसी दूसरे व्‍यक्‍ति को जारी किए गए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्‍तावेज का उपयोग करता है / करती है अथवा उसे जारी किए गए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्‍तावेज का उपयोग जान – बूझकर किसी दूसरे व्‍यक्‍ति को करने देता है / देती है, उसे दो वर्ष तक कारावास अथवा 5000 / - रु0 तक जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडित किया जाएगा ।

            (ii) कोई भी ऐसा व्‍यक्‍ति जो भारत का नागरिक नहीं है, पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है / करती है अथवा अपनी राष्‍ट्रीयता से संबंधित सूचना छिपाकर पासपोर्ट प्राप्‍त कर लेता है / लेती है अथवा उसके पास जाली भारतीय पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्‍तावेज हैं तो उसे 5 वर्ष तक कारावास और 50,000 / - रु0 तक जुर्माना किया जा सकता है ।